महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला
महाराष्ट्र सरकार के अन्न एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने राज्यभर के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैंटीन, बेकरी, क्लाउड किचन और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए नए और सख्त खाद्य सुरक्षा नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और मिलावट रहित भोजन उपलब्ध कराना है।
वर्तमान में महाराष्ट्र के अन्न एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त तुकाराम मुंढे (IAS) हैं। विभाग द्वारा किए गए राज्यव्यापी निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
नए नियम लागू करने की वजह
निरीक्षण के दौरान कई खाद्य प्रतिष्ठानों में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:
अस्वच्छ और कीट-ग्रस्त रसोईघर
उपयोग किए गए तेल का बार-बार पुन: उपयोग
बिना मेडिकल जांच वाले कर्मचारी
खाद्य पदार्थों की गलत पैकेजिंग
तापमान नियंत्रण में लापरवाही
ग्राहकों को बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करना
इन कमियों को देखते हुए सरकार ने पूरे राज्य में एक समान और कठोर खाद्य सुरक्षा मानक लागू करने का फैसला किया है।
किन प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे ये नियम?
नए नियम निम्नलिखित सभी खाद्य व्यवसायों पर लागू होंगे:
1.होटल 2.रेस्टोरेंट 3.ढाबे 4.कैंटीन 5.कैफेटेरिया 6.बेकरी 7.मिठाई की दुकानें 8.कैटरिंग सेवाएं 9.फूड कोर्ट
10.जूस बार 11.क्लाउड किचन 12.डार्क किचन 13.सेंट्रल किचन
ऑनलाइन फूड डिलीवरी ब्रांड्स
व्यवसाय का आकार छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
ग्राहकों को मिलेगा मुफ्त सुरक्षित पीने का पानी
अब किसी भी ग्राहक को बोतलबंद पानी खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा।
हर प्रतिष्ठान में यह बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा:
"सुरक्षित पीने का पानी यहाँ निःशुल्क उपलब्ध है।"
साथ ही RO/UV शुद्ध पानी उपलब्ध कराना और हर छह महीने में उसकी जांच करवाना भी आवश्यक होगा।
अखबार में खाना परोसने पर रोक
FDA ने स्पष्ट किया है कि अखबार में भोजन पैक या परोसना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।
अखबार की स्याही में मौजूद सीसा (Lead) और अन्य भारी धातुएं भोजन में मिल सकती हैं। इसलिए अब केवल:
फूड ग्रेड पैकेजिंग
बटर पेपर
पार्चमेंट पेपर
प्रमाणित रैपिंग पेपर
सुरक्षित कंटेनर
का उपयोग किया जा सकेगा।
FSSAI लाइसेंस अनिवार्य
हर खाद्य व्यवसाय के पास वैध FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण होना जरूरी होगा।
मुख्य निर्देश:
लाइसेंस को प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करना अनिवार्य
बिना लाइसेंस व्यवसाय करना अपराध
FSSAI की Schedule-4 स्वच्छता गाइडलाइन का पालन आवश्यक
कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच और प्रशिक्षण जरूरी
नए नियमों के अनुसार:
प्रत्येक कर्मचारी की वार्षिक मेडिकल जांच अनिवार्य
प्रत्येक 25 कर्मचारियों पर 1 FoSTaC प्रशिक्षित फूड सेफ्टी सुपरवाइजर
स्वच्छ यूनिफॉर्म, टोपी और दस्तानों का उपयोग
खाद्य क्षेत्र में धूम्रपान और थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित
भोजन के तापमान को लेकर सख्त नियम
खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए निर्धारित तापमान का पालन करना होगा:
गर्म भोजन: 60°C या उससे अधिक
ठंडा भोजन: 5°C या उससे कम
फ्रोजन भोजन: -18°C या उससे कम
मांस, चिकन और मछली: कम से कम 75°C पर पकाना अनिवार्य
रंग आधारित चॉपिंग बोर्ड
लाल: कच्चा मांस
नीला: मछली
पीला: चिकन
हरा: फल और सब्जियां
सफेद: पका हुआ भोजन
इस्तेमाल किए गए तेल के पुन: उपयोग पर रोक
FDA ने बार-बार उपयोग किए गए तेल को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया है।
नियम:
TPC (Total Polar Compound) 25% से अधिक होने पर तेल असुरक्षित माना जाएगा।
तेल को दोबारा गर्म या ताजे तेल में नहीं मिलाया जा सकेगा।
हर 8 घंटे में TPC जांच आवश्यक।
इस्तेमाल किया गया तेल RUCO योजना के तहत अधिकृत संस्थाओं को देना होगा।
मेन्यू में कैलोरी और एलर्जी की जानकारी देना अनिवार्य
10 या उससे अधिक आउटलेट वाली खाद्य श्रृंखलाओं को:
कैलोरी जानकारी
एलर्जी संबंधी जानकारी
शाकाहारी और मांसाहारी चिह्न
मेन्यू और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पर प्रदर्शित करने होंगे।
क्लाउड किचन और ऑनलाइन फूड व्यवसाय के लिए विशेष नियम
प्रत्येक किचन का अलग लाइसेंस
14 अंकों का लाइसेंस नंबर बिल, मेन्यू और पैकेजिंग पर अनिवार्य
FoSTaC प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा संचालन
तापमान नियंत्रित एवं सीलबंद पैकिंग
डिलीवरी के समय कम से कम 30% या 45 दिन की शेष शेल्फ लाइफ
नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
FDA ने नियम तोड़ने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया है।
संभावित दंड
असुरक्षित भोजन से मृत्यु: 7 वर्ष से आजीवन कारावास एवं ₹10 लाख से अधिक जुर्माना
बिना लाइसेंस व्यवसाय: ₹10 लाख तक जुर्माना
भ्रामक विज्ञापन: ₹10 लाख तक जुर्माना
घटिया गुणवत्ता वाला भोजन: ₹5 लाख तक जुर्माना
अस्वच्छ प्रक्रिया: ₹1 लाख तक जुर्माना
दोबारा उल्लंघन पर दोगुना दंड और लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण
शिकायत कहाँ करें?
यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान में अनियमितता दिखाई दे तो नागरिक निम्न माध्यमों से शिकायत कर सकते हैं:
FDA टोल फ्री नंबर: 1800 222 365
FSSAI हेल्पलाइन: 1800 114 000
FoSCoS मोबाइल ऐप
नजदीकी अन्न एवं औषधि प्रशासन कार्यालय
महाराष्ट्र सरकार का यह कदम खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन से नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध होगा तथा खाद्य व्यवसायों में स्वच्छता और जवाबदेही बढ़ेगी। सरकार ने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी अनियमितता की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को दें और सुरक्षित भोजन अभियान में सहभागी बनें।

0 Comments