गोंदिया में 10 जून से 30 सितंबर तक रेत खनन बंद, कलेक्टर के सख्त आदेश


 गोंदिया में 10 जून से 30 सितंबर तक रेत खनन पर प्रतिबंध, कलेक्टर के सख्त निर्देश

गोंदिया, 11 जून: मानसून के मौसम को देखते हुए गोंदिया जिले में रेत खनन पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉ. मंगेश गोंदावले ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 10 जून से 30 सितंबर 2026 तक जिले में किसी भी प्रकार का रेत खनन नहीं किया जाएगा।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 9 जून तक उत्खनन की गई रेत को सरकारी डिपो में जमा करना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद बारिश के पूरे मौसम में रेत का उत्खनन और परिवहन नियमों के अनुसार नियंत्रित रहेगा।

अवैध रेत खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

जिला प्रशासन ने जिले के सभी आठ तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध रेत खनन और परिवहन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है।

नीलामी प्रक्रिया पूरी होने तक रहेगा नियंत्रण

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जब तक जिले के रेत घाटों की नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक अवैध खनन और परिवहन पर सख्त नियंत्रण रखा जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के साथ-साथ मानसून के दौरान संभावित जोखिमों को कम करना है।

पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा

मानसून के दौरान रेत खनन पर रोक लगाने का निर्णय नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे अवैध रेत खनन की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें।

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