1 जुलाई 2026 से रेलवे के नए नियम: बिना टिकट यात्रा पर ₹500 जुर्माना, धूम्रपान और अवैध वेंडिंग पर भी सख्ती


 1 जुलाई 2026 से भारतीय रेलवे के नए नियम लागू, बिना टिकट यात्रा पर दोगुना जुर्माना

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, व्यवस्था और नियमों के बेहतर पालन को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। करीब 13 साल बाद रेलवे अधिनियम (Railway Act) में संशोधन करते हुए कई नियमों के तहत लगने वाले जुर्माने को दोगुना कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने देश के सभी रेलवे जोनों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं और ये नए नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होंगे।

जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत किए गए इन संशोधनों का उद्देश्य रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखना, नियमों का उल्लंघन रोकना और अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करना है। अब छोटी-मोटी रेलवे संबंधित गलतियों पर जेल की बजाय सीधे आर्थिक दंड लगाने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है।

बिना टिकट यात्रा पर अब ₹500 जुर्माना

रेलवे के नए नियमों के अनुसार ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है। इसके अलावा यात्री को यात्रा का पूरा किराया भी देना होगा। किराया उस स्टेशन से जोड़ा जाएगा जहां से यात्री ने यात्रा शुरू की या ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर पकड़े जाने वाले स्टेशन तक का होगा।

दूसरे के टिकट पर सफर करना पड़ेगा महंगा

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य यात्री के नाम पर बुक किए गए कन्फर्म टिकट पर यात्रा करता पाया जाता है, तो उसका टिकट तुरंत जब्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में पूरा किराया वसूला जाएगा और कम से कम ₹500 का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं भरने पर मामला अदालत तक पहुंच सकता है।

अवैध वेंडिंग और भीख मांगने पर सख्त कार्रवाई

स्टेशन परिसर या ट्रेनों में बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने वालों पर अब ₹2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार नियम तोड़ने वालों को 1 साल तक की जेल और ₹5000 तक का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है।

धूम्रपान और नशे में हंगामा करने वालों पर कार्रवाई

रेलवे परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करना अब और महंगा साबित होगा। नए नियमों के तहत धूम्रपान करते पकड़े जाने पर ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा और संबंधित व्यक्ति को रेलवे परिसर से बाहर भी किया जा सकता है।

इसके अलावा, नशे की हालत में हंगामा करने, गाली-गलौज करने या अन्य यात्रियों को परेशान करने वालों को तुरंत ट्रेन से उतारने की कार्रवाई की जाएगी।

RPF और TTE को मिली अतिरिक्त शक्तियां

रेलवे बोर्ड ने कमर्शियल विभाग, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और टिकट जांच कर्मचारियों (TTE) को नए नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। अब कई मामलों में मौके पर ही जुर्माना लगाने और कार्रवाई करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया गया है।

1 जुलाई 2026 से लागू होने वाले रेलवे के नए नियम यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए हैं। बिना टिकट यात्रा, दूसरे के टिकट पर सफर, धूम्रपान, अवैध वेंडिंग और रेलवे परिसर में अनुशासनहीनता पर अब पहले से कहीं अधिक सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए यात्रा के दौरान सभी रेलवे नियमों का पालन करना आवश्यक है, ताकि जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

Post a Comment

0 Comments